पिछले दिनोंं मिली शिकायतों की समीक्षा के बाद केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नौ जून को जारी अपने आदेश में कहा है कि 'मामले की समीक्षा की गई है और यह दोहराने का फैसला किया गया है कि सीजीएचएस के पैनल में शामिल वे सभी अस्पताल, जिन्हें राज्य सरकारों ने कोविड-19 के उपचार के लिए चिह्नित किया है, वे योजना के नियमों के अनुसार सीजीएचसी के लाभार्थियों को कोरोना वायरस संबंधी बीमारियों के लिए उपचार संबंधी सुविधाएं मुहैया कराएंगे।'
मंत्रालय ने कहा, 'इसी प्रकार, यह फैसला किया गया है कि सीजीएचएस पैनल में शामिल सभी अस्पताल, जिन्हें कोविड-19 के उपचार के लिए अधिसूचित नहीं किया गया है, वे भी सीजीएचएस लाभार्थियों को उपचार सुविधाएं देने या भर्ती करने से इनकार नहीं करेंगे। सभी अन्य उपचारों के लिए नियमानुसार ही शुल्क वसुलेंगे। दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के मामले में उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।'
एक अधिकारी ने बताया कि इस योजना के अब तक करीब 36 लाख लाभार्थी हैं और 12 लाख कार्डधारी हैं।
सौजन्य :- अमर उजाला, दैनिक ,लखनऊ।
प्रेषक :- श्री. प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी, लखनऊ।